महाराष्ट्र में त्योहारों के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को महाप्रसाद और प्रसाद परोसा जाएगा। इसे देखते हुए खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) ने नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार त्योहार के आयोजकों को भोजन परोसने से सात दिन पहले प्रशासन को सूचना देनी होगी। स्रोत में नियम के क्रियान्वयन की तिथि, इसके पीछे के विस्तृत कारण या उल्लंघन पर लगने वाले दंड जैसी अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है।