महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने सिप्ला की पुणे यूनिट का दवा बिक्री लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई जून में की गई एक जांच के बाद की गई है। जांच के दौरान एफडीए अधिकारियों को शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन दवा रिएक्टिन प्लस की पैकेजिंग पर अनधिकृत प्रचार संबंधी टेक्स्ट मिला। पैकेजिंग पर "एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक" शब्द छपे हुए थे, जबकि इनकी अनुमति नहीं थी। स्रोत में लाइसेंस रद्द किए जाने की सटीक तारीख, कार्रवाई का दायरा और सिप्ला की प्रतिक्रिया के बारे में कोई और विवरण नहीं दिया गया है।