सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 25 सितंबर तक देशभर के न्यायाधिकरणों, विशेषकर ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों में रिक्त पड़े पदों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह निर्देश इन न्यायाधिकरणों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को लेकर चिंता जताते हुए दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है ताकि रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट हो सके और आगे की कार्रवाई तय की जा सके।